सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और उन्हें कड़ी फटकार लगाई है।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मामले की सुनवाई अब संबंधित हाईकोर्ट में ही होगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में कथित रूप से गलत दस्तावेज दाखिल किए जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से हाईकोर्ट की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार किया था, जिसके बाद उन्हें असम जाकर कानूनी प्रक्रिया अपनाने की अनुमति दी गई थी।
कोर्ट ने दोहराया कि जमानत से जुड़ा फैसला संबंधित अदालत को ही मामले के तथ्यों और गुण-दोष के आधार पर लेना चाहिए।

