कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और विस्तृत जांच शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं।
यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसे कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दाखिल किया था। याचिका में राहुल गांधी पर कथित रूप से विदेशी नागरिकता रखने के आरोप लगाए गए हैं।
क्या है मामला?
याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता के मामले में जांच जरूरी है। इस पर पहले लखनऊ की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि नागरिकता से जुड़ा मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने एफआईआर दर्ज करने और जांच आगे बढ़ाने का आदेश दिया।
किन धाराओं के तहत जांच की मांग?
याचिका में मांग की गई है कि मामले की जांच भारतीय न्याय संहिता (BNS), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत की जाए।
कोर्ट की कार्यवाही
हाई कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार से इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी और गृह मंत्रालय से संबंधित रिकॉर्ड भी तलब किए थे। इन दस्तावेजों की समीक्षा के बाद अदालत ने यह निर्देश जारी किए।

