पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक खान सर (फैजल खान) को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक भूमिका सामने नहीं आई है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं, पुलिस ने जांच और प्राथमिकी (FIR) से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैजल खान को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया और कहा कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
फैजल खान के वकील ने बताया कि अब मामले में पुलिस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेजों पर अगली तारीख में विस्तृत बहस होगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 जून 2026 को निर्धारित की है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर भी विचार किया जाएगा।
अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं होगी और उन्हें अंतरिम राहत जारी रहेगी।


