दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर लगाम लगी रफ्तार पर, कैमरे करेंगे निगरानी

shikha verma
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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों के लिए नया ट्रैफिक नियम लागू किया गया है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे के दिल्ली हिस्से में वाहनों की अधिकतम गति सीमा कम कर दी गई है। अब अगर कोई वाहन चालक 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से वाहन चलाता है, तो उसके खिलाफ स्वचालित ई-चालान की कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत कार और अन्य हल्के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 70 किमी प्रति घंटा तय की गई है।

बस और भारी वाहनों के लिए भी सख्त नियम

नई स्पीड लिमिट केवल निजी वाहनों तक सीमित नहीं है। बस, ट्रक और अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कैमरों से होगी 24 घंटे निगरानी

एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट लागू कराने के लिए ऑटोमैटिक स्पीड डिटेक्शन कैमरे, रडार सिस्टम और ई-चालान व्यवस्था को सक्रिय कर दिया गया है। निर्धारित सीमा से अधिक गति दर्ज होने पर वाहन मालिक को डिजिटल माध्यम से चालान की जानकारी भेजी जाएगी।

वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील

यातायात विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि एक्सप्रेसवे पर सफर शुरू करने से पहले नई गति सीमा की जानकारी जरूर लें और नियमों का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है।

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