पंजाब की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अमृतसर की अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें मजीठा पुलिस थाने पर कथित हमले के मामले में अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है।
यह मामला 31 मई को हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है, जब मजीठिया और उनके समर्थक एक पार्टी कार्यकर्ता की कथित अवैध हिरासत के विरोध में मजीठा थाने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन पर थाने पर हमला करने और कानून-व्यवस्था भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने संबंधित कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस ने 2 जून को मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापेमारी भी की, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचते रहे।
गिरफ्तारी की आशंका के बीच मजीठिया ने अमृतसर अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें राहत दे दी।


