प्रेस फ्रीडम पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा बयान, कहा- पत्रकारिता में जवाबदेही भी जरूरी

shikha verma
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकारिता की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन इसका इस्तेमाल गैर-जिम्मेदार तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि आज के समय में मोबाइल फोन और माइक लेकर कई लोग खुद को पत्रकार बताने लगते हैं, जबकि उनके पास पत्रकारिता से जुड़ी आवश्यक ट्रेनिंग, नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही का अभाव होता है।

अदालत ने कहा कि प्रेस की आजादी का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उपयोग लोगों को डराने-धमकाने, कानून-व्यवस्था प्रभावित करने या समाज में तनाव पैदा करने के लिए नहीं किया जा सकता।

मीडिया के लिए जवाबदेही तय करने वाले कानून पर जोर

हाईकोर्ट ने कहा कि संसद को ऐसे कानूनी ढांचे पर विचार करना चाहिए, जिससे एक ओर प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और दूसरी ओर पत्रकारिता में नैतिकता, जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

अदालत ने कहा कि मीडिया जनमत बनाने की ताकत रखता है, इसलिए उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।

‘सनसनी फैलाने वाली रिपोर्टिंग से बढ़ सकता है तनाव’

कोर्ट ने कहा कि कई बार कुछ लोग खुद को रिपोर्टर बताकर आक्रामक तरीके से सवाल करते हैं, अधूरी या एकतरफा जानकारी प्रसारित करते हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। अदालत ने ऐसी रिपोर्टिंग को लेकर चिंता जताई।

सीमापुरी मामले की सुनवाई के दौरान आई टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी सीमापुरी में जुलाई 2025 में हुई एक घटना की सुनवाई के दौरान की। इस मामले में दो फ्रीलांस यूट्यूब रिपोर्टर कथित अवैध धार्मिक ढांचे पर वीडियो बना रहे थे। आरोप था कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनके उपकरण छीन लिए।

मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

पुलिस जांच पर भी कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में सामने आई खामियों पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि जांच में किए गए कुछ दावों और रिकॉर्ड में विरोधाभास नजर आया।

कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में पुलिस की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी।

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