नई दिल्ली: दिल्ली के निवासियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। अब इसके लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि पूरा आवेदन कार्य ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए किया जाएगा।
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (GNCTD) की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, शुक्रवार से नए राशन कार्ड के आवेदन और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
आवेदन से जुड़ी जरूरी जानकारी
- राशन कार्ड के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर किया जाएगा।
- परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष या उससे अधिक उम्र) को मुखिया बनाया जाएगा।
- यदि परिवार में कोई महिला 18 वर्ष से कम है, तो सबसे बड़े पुरुष सदस्य को मुखिया माना जाएगा।
- आवेदन केवल परिवार के मुखिया के नाम से ही किया जाएगा।
- सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी अनिवार्य होगी।
जरूरी दस्तावेज
यदि आधार कार्ड में पता अलग है, तो आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे, जैसे:
- निवास प्रमाण पत्र
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- पात्रता से जुड़ा वचन पत्र
- बिजली बिल की कॉपी
आय सीमा में बदलाव
सरकार ने राशन कार्ड के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया है।
हेल्पलाइन और सहायता
आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आवेदक 1967 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
लंबित आवेदनों पर भी कार्रवाई
सरकार ने पुराने लंबित आवेदनों को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर वापस भेजना शुरू कर दिया है, ताकि आवेदक उन्हें दोबारा सही दस्तावेजों के साथ जमा कर सकें। अधिकारियों के अनुसार, इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और बैकलॉग कम होगा।
सरकार की योजना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इस वर्ष दिल्ली में करीब 2 लाख नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सत्यापन अभियान भी चलाया गया था, जिसमें कई पुराने कार्डों की जांच की गई। सरकार का उद्देश्य है कि पात्र परिवारों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से राशन सुविधा पहुंचाई जा सके।


