पंजाब सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना’ को लागू करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1000 से ₹1500 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना की खास बात यह है कि प्राइवेट नौकरी करने वाली महिलाएं भी इसका लाभ उठा सकेंगी। हालांकि, सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं और आयकर (इनकम टैक्स) देने वाले परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
क्या मिलेगा लाभ?
राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में भेजी जाएगी।
पात्रता शर्तें
- महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- वैध आधार कार्ड और वोटर आईडी होना अनिवार्य
- पंजाब की पंजीकृत मतदाता होना जरूरी
- एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
- केंद्र या राज्य सरकार के वर्तमान या सेवानिवृत्त कर्मचारी
- सरकारी उपक्रमों, बोर्ड, निगम आदि से जुड़े कर्मचारी या पेंशनधारी
- आयकर देने वाले परिवार
- वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और उनके जीवनसाथी
अन्य महत्वपूर्ण बातें
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाली महिलाएं भी इस योजना का अतिरिक्त लाभ उठा सकेंगी
- योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निशुल्क होगा
- राशि वितरण का शेड्यूल उच्च स्तरीय समिति द्वारा तय किया जाएगा
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना, घरेलू निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाना और राज्य में जेंडर समानता को बढ़ावा देना है।
यह योजना सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लागू की जाएगी।

