यूपी में श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक बना कानून, विधानसभा में 24,486 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश

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उत्तर प्रदेश में धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक बड़ा फैसला लागू हो गया है। राज्य के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद से पारित होने के बाद ‘उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक, 2025’ को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल की स्वीकृति के साथ ही यह विधेयक अब कानून की शक्ल ले चुका है।

विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे आज दोनों सदनों को इस नए कानून के बारे में आधिकारिक जानकारी देंगे। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मंदिर की प्राचीन धार्मिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए मंदिर में आने वाले लाखों भक्तों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने का खाका तैयार किया गया है।

सदन में अनुपूरक बजट पेश

सदन की कार्यवाही के दौरान एक और महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरा किया गया। सरकार की ओर से 24,486.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का मूल बजट 8 लाख 8 हजार करोड़ रुपये था। अब विकास कार्यों को गति देने के लिए यह अतिरिक्त बजट लाया गया है।

इस अनुपूरक बजट में व्यय का ब्योरा देते हुए बताया गया कि इसमें राजस्व लेखे का व्यय 18,379.30 करोड़ रुपये है, जबकि पूंजी लेखे का व्यय 6,127.68 करोड़ रुपये रखा गया है।

इन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस

सरकार ने इस अनुपूरक बजट में कई प्रमुख सेक्टरों को प्राथमिकता दी है। इसमें विशेष रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (औद्योगिक विकास), पावर सेक्टर (ऊर्जा), हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), नगर विकास और टेक्निकल एजुकेशन शामिल हैं। इसके अलावा वीमेन चाइल्ड वेलफेयर, मेडिकल एजुकेशन और गन्ना एवं चीनी मिलों के विकास पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

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