उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम कदम उठाया है। एक याचिका पर सुनवाई के बाद आयोग ने राज्य सरकार को 9 महत्वपूर्ण निर्देश लागू करने के लिए कहा है।
इन निर्देशों के अनुसार, अब राज्य में लड़कियों को डांस सिखाने के लिए महिला टीचर होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, बुटीक में महिलाओं के कपड़ों की नाप केवल महिला कर्मचारी ही लेंगी।
आयोग ने जिम, योगा सेंटर और नाट्य कला केंद्रों के लिए भी नए नियम तय किए हैं। इन जगहों पर महिला ट्रेनर या टीचर की नियुक्ति जरूरी होगी और सभी ट्रेनर्स का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही, महिलाओं से जुड़े व्यवसायों जैसे कपड़ों की दुकानों में महिला कर्मचारियों की मौजूदगी भी अनिवार्य की गई है।
सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सभी कोचिंग सेंटर, जिम, योगा क्लास और बुटीक में CCTV कैमरे और DVR सिस्टम लगाना जरूरी होगा। वहीं, स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर की नियुक्ति भी अनिवार्य कर दी गई है।
इसके अलावा, जिम और योगा सेंटर में प्रवेश के समय पहचान पत्र की कॉपी जमा करनी होगी। कोचिंग सेंटरों में CCTV के साथ-साथ साफ-सुथरे और सुरक्षित वॉशरूम की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।
यह कदम राज्य में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

