सरकारी शिक्षकों के लिए सख्त आदेश, छुट्टी में भी मुख्यालय में रहना अनिवार्य

shikha verma
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बिहार के सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मावकाश शुरू हो गया है, लेकिन इस दौरान शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, शिक्षक अवकाश अवधि में भी अपने निर्धारित मुख्यालय में ही रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध रहेंगे।

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) को इस संबंध में निर्देश भेजे हैं। विभाग का कहना है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए शिक्षकों की उपलब्धता जरूरी है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी शिक्षक को किसी आवश्यक कारण से मुख्यालय छोड़ना हो, तो इसके लिए पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

इसके अलावा शिक्षकों को अपना मोबाइल फोन चालू रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे तुरंत संपर्क किया जा सके। विभाग का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था और अन्य विभागीय कार्यों में किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।

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