खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत, 25 जून तक गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

shikha verma
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पटना: चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर को कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में फिलहाल राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार (20 जून) को हुई सुनवाई के दौरान उन्हें मिली अंतरिम सुरक्षा को अगली सुनवाई तक जारी रखने का आदेश दिया है। अब 25 जून तक उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सुनवाई के दौरान पुलिस ने मामले की केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक खान सर को दी गई अंतरिम राहत प्रभावी रहेगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि में उनके खिलाफ किसी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

मामले से जुड़े खान सर के तीन सहयोगियों को भी अदालत से राहत मिली है। पुलिस जिन लोगों की तलाश कर रही थी, उनके खिलाफ भी फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि अदालत अब केस डायरी का अध्ययन करेगी, जिसके बाद मामले की आगे सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा को बढ़ाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 25 जून निर्धारित की है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। उस दिन अदालत केस डायरी और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद आगे का निर्णय ले सकती है। फिलहाल खान सर और उनके सहयोगियों को राहत बरकरार है।

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