बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस दुर्घटना की जांच अब एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित आयोग करेगा।
सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में जांच आयोग
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति Sanjay Dwivedi की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है।
यह आयोग अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
जांच के लिए तय किए गए 5 प्रमुख बिंदु
जांच आयोग हादसे से जुड़े कई अहम पहलुओं की जांच करेगा:
- हादसे के कारणों और जिम्मेदारी का निर्धारण
- बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा
- नौकाओं और क्रूज संचालन की सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट
- जल परिवहन के लिए नियमों और सुरक्षा मानकों की जांच
- सभी जल गतिविधियों के लिए समान SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार करना
- आपात स्थिति के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल की व्यवस्था
कैसे हुआ था हादसा?
30 अप्रैल को बरगी बांध में एक क्रूज नौका तेज तूफान और ऊंची लहरों के कारण पलट गई थी। नाव में कुल 41 लोग सवार थे।
इस हादसे में:
- 13 लोगों की मौत हो गई
- 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया
सरकार की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया था। उन्होंने मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की थी।
आगे की कार्रवाई
सरकार का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में जल पर्यटन और क्रूज संचालन के लिए सख्त सुरक्षा नियम लागू किए जाएंगे, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

