राजधानी पटना में कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग मामले को लेकर चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों की वैधता पर पुलिस ने सवाल उठाए हैं।
हथियारों की वैधता पर जांच
पुलिस जांच के अनुसार, एक सुरक्षा गार्ड तालेबर सिंह के पास मौजूद हथियार के बिहार में वैध परमिट न होने का दावा किया गया है। वहीं दूसरे गार्ड प्रदीप कुमार द्वारा उपयोग किए गए हथियार की वैधता और उपयोग पर भी आपत्ति दर्ज की गई है। पुलिस ने अपनी अपडेटेड केस डायरी में इस संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए हैं।
जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार कानूनी रूप से अधिकृत थे या नहीं।
अदालत में सुनवाई 30 जून को
पटना सिविल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान फैसल खान उर्फ खान सर की अंतरिम जमानत 30 जून तक बढ़ा दी है। अदालत ने अगली सुनवाई मंगलवार, 30 जून को तय की है।
सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी द्वारा अपडेटेड केस डायरी कोर्ट में पेश की गई, जिसके बाद बहस को स्थगित कर दिया गया। अदालत ने तब तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है।
वकील का बयान
खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर अगली सुनवाई में विस्तार से बहस होगी। इसी मामले से जुड़े सुरक्षा कर्मियों का प्रकरण भी उसी दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
घटना का पृष्ठभूमि
जून की शुरुआत में कोचिंग संस्थान में हुई हिंसक झड़प के दौरान तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस दौरान सुरक्षा गार्डों द्वारा गोली चलाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। बाद में अदालत ने फैसल खान को अंतरिम राहत प्रदान की थी और जांच जारी है।


