दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के निपटारे को आसान बनाने के लिए 5 जुलाई 2026 से नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके तहत अब लोग छुट्टी के दिनों में भी अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा कर सकेंगे।
यह पहल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त प्रयास से शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट का संचालन किया जाएगा।
नई व्यवस्था के अनुसार, दिल्ली के 11 जिला अदालत परिसरों में कुल 22 विशेष ट्रैफिक कोर्ट बेंच स्थापित की जाएंगी। हर बेंच एक दिन में लगभग 700 कंपाउंडेबल चालानों का निपटारा करने में सक्षम होगी। एक वाहन पर अधिकतम 20 चालान ही इस सुविधा के तहत निपटाए जा सकेंगे।
वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट हर महीने के दूसरे शनिवार और सभी रविवार को संचालित होगी। अदालतों का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है।
यह सुविधा तीस हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, द्वारका, रोहिणी और कड़कड़डूमा सहित दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों में उपलब्ध रहेगी।
प्रक्रिया के तहत लोग अपने कंपाउंडेबल चालान को वर्चुअल कोर्ट पोर्टल से डाउनलोड करके निर्धारित समय पर अदालत में प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसके बाद मौके पर ही निपटारा किया जाएगा।
इस नई व्यवस्था से लोगों को लंबित चालानों के निपटारे में राहत मिलने के साथ-साथ अदालतों पर बोझ कम होने और ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।


