बांदा में 10 साल तक बच्चों से यौन हिंसा, दंपती को फांसी की सज़ा

shikha verma
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उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 20 फरवरी 2026 को एक बड़े और जघन्य मामले में राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सज़ा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को “रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर” श्रेणी में रखा।

यह मामला करीब एक दशक तक 33 नाबालिग बच्चों के साथ यौन हिंसा से जुड़ा है। कोर्ट ने पीड़ितों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया।


मामला सामने कैसे आया?

सीबीआई को 31 अक्टूबर 2020 को एक गुप्त सूचना मिली, जिसमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़े वीडियो और तस्वीरें दी गई थीं। जांच में पाया गया कि आरोपी बच्चों के साथ अपराध कर उनका वीडियो बनाता था और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए साझा करता था।

इसके बाद 2 नवंबर 2020 को छापेमारी कर राम भवन को गिरफ्तार किया गया।


आरोपी क्या करता था?

राम भवन सरकारी विभाग में जूनियर इंजीनियर था। वह बच्चों को पढ़ाने, कंप्यूटर सिखाने या अन्य लालच देकर अपने घर बुलाता था। वहां उनके साथ यौन हिंसा की जाती और वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे।

जांच में यह भी सामने आया कि ये सामग्री देश-विदेश तक साझा की जाती थी।


पत्नी की भूमिका

अदालत ने पाया कि राम भवन की पत्नी दुर्गावती भी इस अपराध में शामिल थी। पीड़ितों के बयानों के अनुसार, वह घटनाओं के दौरान मौजूद रहती थी और कुछ मामलों में खुद भी शामिल थी।


पीड़ितों के बयान

कई पीड़ितों ने बताया कि उन्हें पैसे, खाने-पीने की चीज़ें और वीडियो गेम का लालच दिया जाता था। डर और शर्म के कारण उन्होंने लंबे समय तक यह बात किसी को नहीं बताई।

अधिकतर पीड़ित गरीब और दलित परिवारों से थे।


बचाव पक्ष की दलील

आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें पारिवारिक विवाद के चलते फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने वीडियो को “डीपफेक” बताया, लेकिन जांच एजेंसियों ने इन्हें असली साबित किया।


अदालत का फैसला

अदालत ने कहा कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से वर्षों तक अपराध किया और समाज से इसे छिपाए रखा। इस कारण यह मामला अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है और मृत्युदंड उचित है।


प्रशासन की प्रतिक्रिया

अधिकारियों के अनुसार, यह मामला 2020 से पहले का है और उस समय साइबर निगरानी उतनी मजबूत नहीं थी। मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने आने के बाद सीबीआई ने जांच की।

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