अयोध्या के सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स की एंट्री पर रोक, फोटो-वीडियो बनाने के लिए लेनी होगी अनुमति

shikha verma
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उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अयोध्या में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने पर भी रोक लगा दी गई है।

स्कूलों में अनधिकृत प्रवेश पर रोक

अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल चंद्र ने 19 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, बाहरी लोगों और सोशल मीडिया से जुड़े कुछ व्यक्तियों द्वारा स्कूलों में जाकर शिक्षकों और कर्मचारियों की फोटो-वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं।

शिक्षा विभाग का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित होता है। साथ ही इससे शिक्षकों की गरिमा और विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अनुमति के बिना वीडियो बनाने पर भी रोक

नए निर्देशों के तहत किसी भी यूट्यूबर, सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्ति या अन्य बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति फोटो खींचने या वीडियो बनाने की भी अनुमति नहीं होगी।

विभाग ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों को निर्देश दिया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। स्कूलों की निगरानी के लिए पहले से नामित अधिकारी समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण भी करेंगे।

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। विद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अनधिकृत प्रवेश और बिना अनुमति फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर सतर्कता बरती जाए।

सरकारी स्कूलों में सोशल मीडिया कंटेंट बनाने और शिक्षकों की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग को लेकर जारी यह आदेश फिलहाल चर्चा में है। विभाग का कहना है कि प्राथमिकता विद्यालयों में निर्बाध शैक्षणिक माहौल बनाए रखना है।

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