छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अमित जोगी को जग्गी हत्याकांड में दोषी ठहराया

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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री Ajit Jogi के बेटे और पूर्व विधायक Amit Jogi को Chhattisgarh High Court से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उन्हें वर्ष 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी ठहराया है। यह मामला उस समय का है जब रायपुर में व्यवसायी और राजनेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अमित जोगी को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इससे पहले वर्ष 2007 में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, लेकिन अमित जोगी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। बाद में Central Bureau of Investigation (CBI) ने इस फैसले को चुनौती दी। शुरुआत में अपील देरी के कारण खारिज हो गई थी, लेकिन बाद में Supreme Court of India के हस्तक्षेप के बाद मामला फिर से हाई कोर्ट में सुना गया।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित जोगी ने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट में सुनवाई बहुत कम समय में पूरी कर ली गई, जबकि मामला काफी विस्तृत था। उनके अनुसार, CBI की अपील हजारों पन्नों की थी, जिसे समझने और प्रभावी ढंग से बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला।

अमित जोगी ने इस फैसले को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया, हालांकि उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद है।

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