दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू होगी।
दिल्ली सरकार के अनुसार, इस योजना का लाभ करीब 17 लाख महिलाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से योजना की जानकारी साझा करते हुए पात्र महिलाओं से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।
योजना के लिए पात्रता
‘लक्ष्मी योजना’ का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत:
- आवेदक महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक होनी चाहिए।
- आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, अन्य पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं और पहले से किसी अन्य सरकारी आर्थिक सहायता का लाभ लेने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
रक्षाबंधन पर मिल सकती है पहली किस्त
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, योजना के तहत 17 लाख से अधिक महिलाओं को पहली किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर मिलने की संभावना है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा आवेदन
योजना के लिए 1 अगस्त 2026 से ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखी जाएगी। आवेदन के बाद जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।
महिलाओं को मिलेंगे दो विकल्प
सरकार ने योजना के तहत लाभ लेने के लिए दो विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं। पहले विकल्प में ₹1500 की राशि एफडी/आरडी में और ₹1000 डिजिटल वॉलेट के माध्यम से दिए जाएंगे। वहीं दूसरे विकल्प में पूरी ₹2500 की राशि एफडी/आरडी के रूप में प्राप्त की जा सकेगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं की बचत बढ़ेगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।


