पटना फायरिंग केस, खान सर को अंतरिम राहत बरकरार, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी

shikha verma
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पटना सिविल कोर्ट में खान सर से जुड़े फायरिंग मामले की सुनवाई शनिवार (27 जून) को हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत पर जारी रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही, अदालत ने फिलहाल किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक जारी रखी है।

30 जून को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 जून निर्धारित की है। इस दौरान पुलिस की ओर से अपडेटेड केस डायरी अदालत में पेश की गई।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि मामले में बार-बार समय बढ़ाया जा रहा है और जल्द सुनवाई की जानी चाहिए।

बॉडीगार्ड्स की जमानत पर भी सुनवाई

इस मामले में खान सर के दो बॉडीगार्ड भी न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को सुनवाई होनी है। पुलिस के अनुसार, दोनों बॉडीगार्ड्स पर आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है।

क्या है मामला?

यह मामला पटना के दो कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि विवाद के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था।

पुलिस जांच में दावा किया गया कि फायरिंग खान सर के बॉडीगार्ड्स द्वारा की गई, जबकि आरोप है कि यह निर्देश कथित रूप से फैसल खान की ओर से दिया गया था।

हालांकि, फैसल खान ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि फायरिंग आत्मरक्षा में की गई थी।

जांच जारी

मामले की जांच जारी है और अदालत में अगली सुनवाई के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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