आखिर रणवीर सिंह को हाईकोर्ट से क्यों लगी फटकार? कांतारा कमेंट ने बढ़ाई मुसीबत

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शिखा वर्मा

बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह इन दिनों कांतारा फिल्म से जुड़ी कानूनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभिनेता को कांतारा फिल्म पर कमेंट और मिमिक्री को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि आप रणवीर सिंह हों या कोई और सुपरस्टार, कानून के सामने सभी बराबर हैं।

क्या हुआ था मामला?

रणवीर सिंह ने हाल ही में कन्नड़ फिल्म ‘कांतारा’ के ‘दैव’ सीन की नकल की और देवी को ‘भूत’ कहकर मजाक उड़ाया। इससे हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई।

रणवीर ने FIR के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने राहत की मांग करते हुए कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था। उनके वकीलों ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई, क्योंकि उन्हें पहले ही दो पुलिस नोटिस मिल चुके थे।

हाईकोर्ट का रुख

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच ने सुनवाई के दौरान रणवीर सिंह को लापरवाही भरा और जिम्मेदार होने की जरूरत बताई। कोर्ट ने कहा:

  • “आप सुपरस्टार हैं, आपका असर बहुत लोगों पर है। आपको जिम्मेदार रहना होगा।”
  • “अगर आप किसी देवी-देवता के बारे में बोल रहे हैं, तो आप उसे भूत नहीं कह सकते। आपको रिसर्च करनी चाहिए थी।”
  • “आप माफी मांग सकते हैं, लेकिन इंटरनेट कभी नहीं भूलता।”
  • “टैलेंट या कॉमेडी शो की आड़ में किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है।”

वकीलों की दलील और कोर्ट की प्रतिक्रिया

रणवीर सिंह के सीनियर एडवोकेट साजन पूवैया ने कहा कि यह एक “बेपरवाह बयान” था और इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया, लेकिन कहा कि बेपरवाही का मतलब नहीं कि आप बिना सोचे-समझे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं।

वकीलों ने इमरान प्रतापगढ़ी मामले का उदाहरण दिया, लेकिन जस्टिस नागप्रसन्ना ने स्पष्ट किया कि यह अलग मामला था।

कोर्ट की अंतरिम राहत

कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए रणवीर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य पक्ष कोई दबाव वाला कदम न उठाए और मामला अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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