पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित को हाई कोर्ट से आजीवन कारावास, अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी को 2003 के जग्गी हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अमित जोगी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहां मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

क्या है मामला?

4 जून 2003 को रायपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 31 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 3 बाद में सरकारी गवाह बन गए। निचली अदालत ने 31 मई 2007 को अमित जोगी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इसके बाद रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे हाई कोर्ट में भेजा गया।

हाई कोर्ट ने अमित जोगी को IPC की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना न देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा दी जाएगी।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

हाई कोर्ट का यह फैसला 23 साल पुराने इस मामले में कानून की बराबरी को दर्शाता है। जहां मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फैसले का स्वागत किया, वहीं अमित जोगी ने इसे अपने खिलाफ अन्याय बताया और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई। यह फैसला छत्तीसगढ़ की राजनीति और जोगी परिवार के भविष्य दोनों पर असर डाल सकता है।

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