छह माह के लिए जिला बदर हुए दो आरोपी, नैनीताल में प्रवेश पर रहेगी पाबंदी

Nikhil Malhotra
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पायनियर समाचार सेवा। नैनीताल। जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने दो आरोपियों के खिलाफ जिला…

पायनियर समाचार सेवा। नैनीताल। जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने दो आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल के न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दोनों आरोपियों को छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से निष्कासित करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार नाथूपुर पाडली, लामाचौड़ निवासी राजू सागर पुत्र स्व.

रामकुमार के खिलाफ आबकारी अधिनियम के सात मामले और गुंडा नियंत्रण अधिनियम का एक मामला दर्ज है। वहीं इसी क्षेत्र निवासी पूरन सागर पुत्र स्व. रामकुमार के खिलाफ आबकारी अधिनियम के चार मामले तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत एक मामला दर्ज है। अपराधिक अभिलेखों और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दोनों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए।

जिला प्रशासन ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी

स्रोत: www.thehindipioneer.com

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