नलकूप बिजली कनेक्शन में बड़ा बदलाव, योगी सरकार ने किसानों के लिए सरल की प्रक्रिया

shikha verma
4 Min Read

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सुविधाजनक और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार नई व्यवस्थाएं लागू कर रही है। इसी कड़ी में निजी नलकूप विद्युत संयोजन की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने नई व्यवस्था लागू की है।

इस व्यवस्था के तहत किसानों को अब नलकूप बिजली कनेक्शन के लिए निर्माण सामग्री जुटाने और प्रक्रिया पूरी करने में होने वाली अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी। निर्माण सामग्री की किट यथासंभव एकमुश्त उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसानों को बार-बार विद्युत भंडार केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

निर्माण सामग्री की किट एकमुश्त उपलब्ध होगी

यूपीपीसीएल के वितरण निदेशक ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी ने बताया कि निजी नलकूप विद्युत संयोजन को लेकर दो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। पहले निर्णय के अनुसार संयोजन के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री की किट किसानों को यथासंभव एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी।

इससे सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और संयोजन कार्य में होने वाली देरी को कम किया जा सकेगा। किसानों को अलग-अलग सामग्री के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी।

गैर-आपूर्ति वाली सामग्री का मूल्य नहीं लिया जाएगा

नई व्यवस्था के तहत ऐसी विकेंद्रीकृत निर्माण सामग्री, जिसकी आपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जाती है, उसका मूल्य किसानों से धन मांगपत्र (टीसी) के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

प्राक्कलन में मिलेगी सामग्री और लागत की स्पष्ट जानकारी

निजी नलकूप विद्युत संयोजन के लिए तैयार किए जाने वाले प्राक्कलन में अब आवश्यक निर्माण सामग्री का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा। इसमें क्रॉस आर्म होल्डिंग क्लैम्प, स्टे क्लैम्प, एफ-ब्रैकेट, 11 केवी टीपीएमओ सेट, 11 केवी थ्री-फेज फ्यूज सेट, टॉप टी-ऑफ क्लैम्प, एमएस नट-बोल्ट एवं वॉशर, एलटी शैकल इंसुलेटर, डी-क्लैम्प, एलटी क्लैम्प, डेंजर बोर्ड, बार्ब्ड वायर, स्टोन पैड और एक्सएलपीई आर्मर्ड केबल सहित अन्य सामग्री शामिल होगी।

हालांकि इन सामग्रियों की कीमत प्राक्कलन में शामिल नहीं की जाएगी, लेकिन किसानों की सुविधा के लिए उनकी आवश्यक मात्रा और अनुमानित लागत की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसान पहले से पूरी प्रक्रिया और संभावित खर्च से अवगत रहेंगे।

इस संबंध में यूपीपीसीएल के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सभी वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

टीसी के साथ उपलब्ध होंगी नियम और शर्तें

नई व्यवस्था के तहत निजी नलकूप आवेदकों को जारी किए जाने वाले धन मांगपत्र (टीसी) के साथ सभी नियम और शर्तें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे किसानों को प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल सकेगी और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी।

सरकार का मानना है कि इस पहल से निजी नलकूपों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया तेज होगी और किसानों के समय, श्रम एवं संसाधनों की बचत होगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए निजी नलकूपों पर निर्भर किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

Share This Article
Leave a Comment