राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं, भगवान राम टिप्पणी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

shikha verma
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। भगवान राम को लेकर अमेरिका के बोस्टन में दिए गए उनके एक बयान से जुड़े मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया है।

मामला 5 मई 2025 का है, जब राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भगवान राम का उल्लेख करते हुए उन्हें “पौराणिक व्यक्तित्व” के रूप में संदर्भित किया था। इस बयान को लेकर वाराणसी में हरिशंकर पांडेय द्वारा उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया था।

शुरुआत में ACJM कोर्ट ने यह कहते हुए मामला खारिज कर दिया था कि विदेश में दिए गए बयान पर केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। हालांकि, अब रिवीजन कोर्ट ने इस आदेश को पलटते हुए कहा है कि इस स्तर पर केंद्र की अनुमति जरूरी नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निचली अदालत इस मामले की फिर से सुनवाई करे और कानून के अनुसार निर्णय ले।

कोर्ट के अनुसार, इस मामले में यह भी स्पष्ट किया गया कि राहुल गांधी सांसद हैं, लेकिन इस संदर्भ में उन्हें लोकसेवक मानने की बाध्यता नहीं है, इसलिए अनुमति संबंधी शर्त लागू नहीं होती।

इस बयान को लेकर पहले राजनीतिक विवाद भी हुआ था, जिसमें भाजपा ने राहुल गांधी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था और कांग्रेस की आलोचना की थी।

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