धारा 37 पर “सुप्रीम फैसला”,मोदी सरकार सही:SC

370 पर सुप्रीम कोर्ट फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने Article370 को लेकर अपना फैसला सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना असंवैधानिक नहीं था .सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा.सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिक पर फैसला आज दे दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि धारा 370 एक अस्थाई प्रावधान था,.”चीफ जस्टिस चंदचुड ने कहा कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए थे, तभी जम्मू- कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई. वह भारत के अंग हो गया था . एससी कोर्ट ने साफ किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर के संविधान बड़ा है. अनुच्छेद 370 को अस्थाई बताया ।.

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