महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, वैक्सीन की दोनों डोज लिए बिना राज्य में नहीं मिलेगी एंट्री

मुंबई। कोरोना महामारी के खिलाफ लडा़ई के लिए तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कोविड के तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई है। लिहाजा, हर राज्य और केंद्र सरकार अपने-अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है।

इस बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लिए बिना राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही यदि आपके पास RTPCR टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। 

उद्धव सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा। साथ ही उन्हें बतौर सबूत वैक्सीन सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। यदि किसी ने वैक्सीन नहीं ली है तो उसे निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। अगर किसी ने वैक्सीन की दोनों डोज भी नहीं लगाई है और उनके पास RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो उसे महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। 

क्या है उद्धव सरकार का नया आदेश

आपको बता दें कि उद्धव सरकार की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को पहले दोनों डोज लगाने के वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। इसके अलावा दूसरा डोज लगे हुए 14 दिन होना अनिवार्य है। यदि किसी के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है और बाकी मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो उन्हें कोरोना की निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए। 

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने यह सख्त फैसला कोरोना के संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर लिया है। ताकि दूसरी लहर में जिस तरह से तबाही हुई थी वैसा नजारा फिर से न देखने को मिले।

डेल्टा प्लस के मामलों ने बढ़ाई चिंता

मालूम हो कि महाराष्ट्र में लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पांच लोगों के मौत की पुष्टि भी कर दी है। ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ गई है। लिहाजा, इसको लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैें और इस वेरिएंट को लेकर रिसर्च भी जारी है।
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