आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) – एकपरिचय

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जो 10.74 करोड़ से अधिक ग़रीब और वंचित परिवारों (लगभग 53 करोड़ लाभार्थियों) को, अस्पताल में भर्ती के बाद माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के मुफ़्त इलाज की सुविधा प्रदान करती है।इस योजना का उद्देश्य ग़रीब और वंचित लोगों पर अस्पताल के अत्यधिक ख़र्च से उत्पन्न होने वाले वित्तीय बोझ को कम करना और मुफ़्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) भारत सरकार की सर्वोच्च एजेंसीहै, जो देशभर में आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) के रोल-आउट और क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार है।अब तक, 33 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश, तीन राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ओडिशा को छोड़कर, इस योजना को लागू कर रहे हैं।

23 सितंबर 2018 को शुरुआत के बाद से, देशभर में योजना के तहत 1.94 करोड़ के अस्पताल उपचार अधिकृत किएजिसके लिए 23,950 करोड़ रुपये प्राधिकृत किए जा चुके हैं।14 जुलाई 2021 तक 16.09 करोड़ से ज्यादा पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जा चुका है।

कोविडउपचार और नैदानिक ​​परीक्षणों के साथ 1,669 प्रक्रियाओं को कवर करने वाली निर्धारित दरों के साथ 918 स्वास्थ्य लाभ पैकेज (HBP) हैं। अब तक, देश भर में 23,000 से अधिक सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के एक बड़े नेटवर्क को एबी पीएम-जयके साथ सूचीबद्ध कियागया है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

स्वास्थ्य देखभाल कवरेज 5,00,000 रुपये प्रति पात्र परिवार प्रति वर्ष।परिवार के आकार और परिवार के सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं।देश भर में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में लाभार्थी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच।प्रारंभ में एसइसीसी डेटा के तहत74 करोड़ लाभार्थी परिवारों को कवर किया गया था, बाद में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहां लाभार्थी बेस का विस्तार किया जिसके कारण वर्तमान में योजना के तहत13.17 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी परिवार इस योजना के पात्र हैं।लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 सर्वेक्षण से किया जाता है जो क्रमशः ग्रामीण और शहरी जनसंख्या आधार में अभाव और व्यावसायिक मापदंड पर आधारित है।पहले से मौजूद सभी बीमारियों को अस्पताल में भर्ती होने के पहले दिन से कवर किया जाता है।इसमें सर्जरी, चिकित्सा और डे-केयर उपचार, दवाओं और निदान की लागत आदि से संबंधित लागतों को कवर करने वाली 1,669 प्रक्रियाएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 03 जुलाई 2021 तकएबी पीएम-जयके तहत कोविड-19 से संबंधित उपचारों के लिए 2640 करोड़ रुपये के कुल लगभग 17.5 लाख परीक्षण और लगभग 6.88 लाख उपचारों को अधिकृत किया गया है।

एबी पीएम-जयलाभार्थी कैसे बनें और योजना का लाभ उठाने के लिए आयुष्मान कार्ड कैसे प्राप्त करें?

लाभार्थियों के लिए पात्रता की जांच करने और योजना के लिए नामांकन करने के लिए एनएचए द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें यहां दी गई हैं:

24×7 राष्ट्रीय टोल-फ़्री कॉल सेंटर: एनएचए ने 24×7 राष्ट्रीय टोल-फ़्री हेल्पलाइन“14555”/ 1800-111-565 स्थापित की है। एक अत्याधुनिक बहुभाषी कॉल सेंटर के साथ समर्थित, यह देश भर के लाभार्थियों को किसी भी जानकारी, सेवा अनुरोध समर्थन या शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचने की अनुमति देता है।जागरूकता पैदा करने और शिकायत निवारण के लिए लाभार्थी अनुभव फीडबैक एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन भी एक महत्वपूर्ण सेवा केंद्र है।

लाभार्थी स्वयं सहायता पोर्टल: उपयोगकर्ता के अनुकूल एक वेब पोर्टल “https://mera.pmjay.gov.in/” शुरू किया गया है, ताकि लोग पीएम-जयके तहत अपनी पात्रता का पता लगा सकें। पोर्टल पैनलबद्ध अस्पतालों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।

PM-JAY मोबाइल ऐप: मोबाइल ऐप लाभार्थियों को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) के माध्यम से उनकी पात्रता, नज़दीकीसूचीबद्ध अस्पताल और स्वयं सहायता कापता लगाने की अनुमति देता है। एक आसान व्यक्तिगत उपकरण के रूप में,यह लाभार्थियों को उनकी पात्रता से सम्बंधित लाभों को जानने और नज़दीकीसूचीबद्ध अस्पताल तक पहुंचने का अधिकार देता है। ऐप को https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nha.pmjay से डाउनलोड किया जा सकता है।

सूचीबद्ध अस्पतालों में PM-JAY हेल्पडेस्क: लाभार्थी एबी पीएम-जय के पैनल में शामिल नज़दीकी सरकारी/निजी अस्पताल में पीएम-जय हेल्प डेस्क पर जा सकते हैं और प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लाभार्थी पैनल में शामिल नज़दीकी अस्पतालों की सूची देखने के लिए यहां (https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/empnlWorkFlow.htm?actionFlag=ViewRegisteredHosptlsNew) पर क्लिक कर सकते हैं।

लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनवाने के लिए अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर भी जा सकते हैं।

एक लाभार्थी आयुष्मान कार्ड का उपयोग मुफ़्त और कैशलेस उपचार का लाभ उठाने के लिए कैसे कर सकता है?

एक बार जब लाभार्थी का सत्यापन हो जाता हैऔर आयुष्मान कार्ड बन जाता है, तो वह देश भर में किसी भी पीएम-जय सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती होने के बाद की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। अस्पताल में प्रवेश के समय, लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड या एबी पीएम-जय नंबर की एक प्रति के साथ अस्पताल जाना आवश्यक है। यदि आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो कोई भी पहचान दस्तावेज़ प्रदान किया जा सकता है।

लाभार्थी प्रधानमंत्री-आरोग्य मित्र (पीएमएएम) से संपर्क कर सकता है, जो अस्पताल की देखभाल में सहायता के लिए सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध रहते हैं। जब कोई लाभार्थी एबी पीएम-जय के तहत कैशलेस उपचार का लाभ उठाने के लिए सूचीबद्ध अस्पताल से संपर्क करता है, तो पीएमएएम लाभार्थी को प्रवेश प्रक्रिया में मदद करेगा, पूर्व-प्राधिकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करेगा और बाद में आवश्यक दवा और सलाह के साथ छुट्टी में मदद करेगा।

लाभार्थी अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं?

एनएचए ने एक कुशल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से एबी पीएम-जय इकोसिस्टम में सभी हितधारकों की शिकायतों को रिकॉर्ड करने, ट्रैक करने और हल करने के लिए एक केंद्रीय शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) विकसित की है। यह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर परत्रि-स्तरीय शासन प्रणाली का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर एक समर्पित नोडल अधिकारी होता है। जब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें संबंधित व्यक्ति को निवारण के लिए निर्देशित किया जाता है और समय पर और गुणवत्ता समाधान के लिए बारीकी से निगरानी की जाती है।
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