मध्य प्रदेश में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी, जानिये जरूरी नियम

भोपाल/ मध्य प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण दर में गिरावट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन में भी ढील बढ़ाई जा रही है। संक्रमण की रफ्तार और भी कम होने के चलते अब गृह विभाग द्वारा अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यानी प्रदेशवासियों को अब इस गाइडलाइन के अंतर्गत रहना होगा। जारी गाइडलाइन को 31 जुलाई तक के लिये प्रभावी करार दिया गया है। यानी 1 अगस्त को विभाग द्वारा उस समय की स्थितियों को अनुसार गाइडलाइन जारी की जाएगी। फिलहाल, गाइडलाइन सभी जिला कलेक्टरों को जारी कर दी गई है। 

अपर मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को भेजे आदेश

मौजूदा गाइडलाइन पर गौर करें, तो फिलहाल नाइट कर्फ्य में तो किसी तरह की ढील नहीं बढ़ाई गई है, यानी अभी भी प्रदेशभर के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अपर मुख्य सचिव (गृह) राजेश राजौरा ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को अनलॉक को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।

इन चीजों पर प्रतिबंध यथावत

नए जारी दिशा-निर्देशों के तहत सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक-धार्मिक मेले समेत जनसमूह एकत्र करने वाले आयोजन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। स्कूल और कॉलेज खोले जाने के संबंध में संबंधित विभागों के अलग से आदेश जारी होंगे। आदेश जारी होने तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थाएं भी बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेज चालू रहेगी। ट्रेनिंग कार्यक्रम हॉल की 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। 

इस गाइडलाइन का करना होगा पालन

-सभी धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगे, लेकिन एक समय में 6 लोग ही उपस्थित रह सकेंगे।-सभी प्रकार की दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान निजी कार्यालय शॉपिंग मॉल अपने नियत समय तक खुलेंगे।-सिनेमाघर कुल क्षमता 50 फीसदी की सीमा में संचालित हो सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना होगा।-इसके साथ सभी लघु और उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। जिम और फिटनेस सेंटर 50 फीसदी क्षमता से खुलेंगे।-खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे। लेकिन खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं होंगे।-सभी रेस्टोरेंट और क्लब के साथ रात 10:00 बजे तक ही खुलेंगे।-विवाह आयोजनों में दोनों पक्ष मिलाकर अधिकतम संख्या 100 रहेगी। इस आयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची देना जरूरी होगा। वहीं, 50 लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे।– रूल ऑफ़ सिक्स लागू रहेगा। इसके तहत किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति एक साथ खड़े होने पर प्रतिबंध रहेगा।
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