Driving License खो गया है? तो घबराए नहीं, दोबारा ऐसे करें अप्लाई

Diriving Licence सबसे इम्पॉरटेंट डॉक्यूमेंट में से एक है. इसके बिना गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी नहीं चला सकता. अगर चलाता है, तो उस पर जुर्माना लग सकता है. दरअसल कई लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है उनका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लेकिन इसमें अब घबराने वाली बात नहीं है. अब DL गुम हो जाने के बाद दोबारा इसे हासिल किया जा सकता है.

Duplicate Licence के लिए कर सकते हैं अप्लाई

अगर ओरिजनल Diriving Licence खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, तो आप अपने डुप्लीकेट लाइसेंस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई पर बनवा सकते हैं. नीचे दी गई डीटेल्स में लाइसेंस को दोबारा से कैसे बनाए, उसकी जानकारी दी हुई है. 

ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई

-सबसे पहले स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं.-यहां पर मांगी हुई डिटेल्स एंटर करें और LLD फॉर्म को भरें.-फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लें.-अब अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दें.-इतना करने के बाद अब आपको यह फॉर्म और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स RTO ऑफिस में सबमिट कराने होंगे. ये ऑनलाइन भी सबमिट किए जा सकते हैं. -ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपके एड्रैस पर आ जाएगा. 

ऑफलाइन ऐसे करें अप्लाई

-डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफलाइन अप्लाई करने के बाद जिस RTO की तरफ से आपको ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया गया था, आपको वहां जाना होगा. -यहां आपको LLD फॉर्म लेकर इसे सबमिट करना होगा.-इस फॉर्म के साथ आपको निर्धारित फीस देनी होगी.-इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपको 30 दिनों में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपके एड्रैस पर आ जाएगा. 
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