पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा, अगर दोषी निकले तो होगी इतने साल की होगी जेल

मुंबई : एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जहां से कोर्ट नेे व्यवसायी राज कुंद्रा और रयान थार्प को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. राज कुंद्रा पर इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं. बता दें उन पर पर पोर्न फिल्में बनाने का आरोप है. इस मामले में आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा के तहत कई साल की सजा होती है. बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने सोमवार को गिरफ्तार किया था. 

पुलिस ने कुंद्रा को अधिकतम अवधि के लिए हिरासत में रखने के अनुरोध के साथ मजिस्ट्रेट की अदालत को बताया कि 45 वर्षीय व्यवसायी ने अश्लील सामग्री का निर्माण और बिक्री कर आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा था. पुलिस ने कहा कि उन्होंने कुंद्रा का फोन जब्त कर लिया है और उसकी जांच करने की जरूरत है, उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुंद्रा के व्यापारिक लेनदेन की भी छानबीन की जाएगी. कुंद्रा के अलावा पुलिस ने एक आरोपी रायन थोर्प को भी अदालत में पेश किया जिसे इस मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था. थोर्प को भी 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.क्या है एंटी पोर्नोग्राफी लॉ

दूसरों का अश्लील वीडियो बनाना और उसे बनाकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाने वाले एंटी पोर्नोग्राफी लॉ के दायरे में आते हैं. साथ ही किसी को उसकी मर्जी के बिना अश्लील कंटेट भेजने वालों पर भी यह कानून लगता है. पोर्नोग्राफी प्रकाशित करना या किसी को भेजना अवैध है. ऐसा करने वालों को जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है. आपको बता दें कि इस तरह के मामलों में आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है.

इस मामले में कौन सी सजा का प्रावधान

ऐसे मामलों में आईटी(संसोधन) एक्ट 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है. अपराध की गंभीरता को देखते हुए 5 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. हालांकि अगर कोई शख्स ऐसी गलती दोबारा करता है, उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है. अगर राज कुंद्रा पर आरोप साबित हुए तो उनको ये सजा होगी.

आईटी(संसोधन) एक्ट 2008 की धारा 67 (ए)

कानून: आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67 (ए), आईपीसी की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509सजा: पहले अपराध पर पांच साल की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना. दूसरे अपराध पर सात साल तक की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना.

आईपीसी की धारा 292

भारतीय दंड संहिता की धारा 292 स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है कि महिला या युवती को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरें पर दिखाने पर सजा हो सकती है. पहली बार दोषी पाए गए व्यक्ति को दो वर्षों के लिए सश्रम कारावास की सज़ा देते हुए, 2000 रु. का जुर्माना वसूल किया जा सकता है.

सजा : 2 वर्षों के लिए सश्रम कारावास

आईपीसी की धारा 294

भारतीय दंड संहिता की धारा 294 किसी सार्वजानिक स्थान पर कोई अश्लील कृत्य करने के अपराध को परिभाषित करता है और साथ में इस अपराध की सजा को भी निर्धारित करता है, उस व्यक्ति को जिसने किसी सार्जनिक स्थान पर अश्लील काम करने का अपराध किया है, उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत सजा दी जाती है और जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अपराध किया है, उसे इस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास की सजा हो सकती है, जिसकी समय सीमा को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि न्यायालय आरोप की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है.

सजा : 3 वर्ष तक कारावास

आईपीसी की धारा 500

भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अनुसार, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास से जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा.किसी अन्य मामले में मानहानि सजा – दो वर्ष सादा कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों

सजा : दो वर्ष

आईपीसी की धारा 506

भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अनुसार, जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है.

सजा : दो साल

आईपीसी की धारा 509

यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपमानित करता है, जो कि उस व्यक्ति के साथ गालीगलौज करता है साथ में धमकी देता है,जो कि यह धमकी जान से मारने की हो, या आग से जला देने की धमकी हो, या किस संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देता है, ऐसा करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 509 लगती है

सजा : दो साल
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