यूपी सरकार की नई गाइडलाइन जारी, शादी और अन्य कार्यक्रमों में अब 100 लोग ले सकेंगे हिस्सा

लखनऊ :  उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम हो गया है। ऐसे में योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने प्रदेश में लागू प्रतिबंधों में और ढील दी है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने किसी भी तरह के कार्यक्रम में 50 लोगों के भाग लेने की अनुमति दी थी। लेकिन अब सुधरते हालात को देखते इस प्रतिबंध को हटा दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों में 100 लोग ह‍िस्‍सा ले सकेंगे। रविवार को अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने गाइडलाइंस को लेकर नए आदेश जारी किए हैं।

सुबह 6 से रात 11 बजे तक खुलेगा बाजारसरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, शादी समारोह और अन्य आयोजन में एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों की ह‍िस्‍सा लेने के स्थान पर 100 लोगों की अनुमत‍ि दी गई है। बंद या खुले स्थानों पर एक समय में ज्यादा से ज्यादा 100 लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार आ सकेंगे। लेकिन साथ ही आयोजन स्थल पर आमंत्रित सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी का पालन अवश्य कराया जाए। इसके साथ ही प्रदेश में सोमवार से रविवार तक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। इसके बाद प्रत‍िबंध पहले की तरह लागू रहेगा।

वैक्सीनेशन में यूपी नंबर वनकोविड से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यूपी जल्द ही 09 करोड़ से अधिक कोविड डोज देने वाले देश के प्रथम राज्य बन गया है। कल 4 लाख 36 हजार 63 लोगों ने टीकाकरण प्राप्त किया। इस तरह प्रदेश में कुल कोविड वैक्सीनेशन 9,06,24,205 हो गया है। यह किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। दरअसल गुरुवार तक प्रदेश की लगभग 50% पात्र जनसंख्या को कम से कम एक डोज़ दे दी गई है।
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