आज से जेलों में बंद कैदियों से मिल सकेंगे परिजन, इन शर्तों के साथ होगी मुलाकात

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जेल में बंद कैदी अब सोमवार से अपने परिवार वालों से मिल सकेंगे। इसके लिए जेल अधिक्षक गोरखपुर ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस पहल से सबसे खुश वो बहनें हैं, जिनके परिवार का कोई जेल में बंद है। कोरोना की वजह से दो साल से जेल में मुलाकात बंद चल रही थी। इसके शुरू होने से इस बार बहनें जेल जाकर भाईयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। जेल में अपनों से मुलाकात करने के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य है। रिपोर्ट भी 72 घंटे के अंदर की ही होनी चाहिए तभी जेल में बंदियों से मुलाकात हो पाएगी। मुलाकात के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन हो सके इसकी जेल में पूरी तैयारी कर ली गई है।

शर्तों के साथ होगी मुलाकातजेल अधिक्षक ओपी कटियार ने बताया कि शासन द्वारा जेल में निरूद्ध बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात की अनुमति दे दी है। इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हूए एक बंदी सप्ताह में 1 बार केवल 2 लोगों से मुलाकात कर सकेगा। मुलाकात करते वक्त सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। मुलाकातियों के आते- जाते वक्त थर्मल स्केनिंग, सेनेटाइजेशन और फेस मास्क अनिवार्य रूप से लगाकर आना होगा।

बंदियों को भी करना होगा सेनिटाइजजेल अधिक्षक ने बताया कि मुलाकात के बाद बंदियों को भी अपनी बैरक में जाने से पहले अच्छे से सेनिटाइज किया जाएगा। बंदियों से मिलने आने वाले प्रत्येक मुलाकाती के पास 72 घंटे के अंदर का आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके अभाव में किसी भी हाल में मुलाकात की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई प्रिजन वेबसाइट पर बंदियों के परिजनों के लिए आनलाइन पर्ची की सुविधा दी गई है। मुलाकात के समय परिजनों को आधार कार्ड लेकर ही आना होगा। गोरखपुर मंडलीय कारागार में इस समय अलग- अलग मामलों के करीब 1600 बंदी बंद हैं।
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