दरिंदे को फांसी, 140 दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला… मासूम से दुष्कर्म के बाद की थी हत्या

बुलंदशहर :  यूपी के बुलंदशहर में मासूम के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। 140 दिन चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 

अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 25 फरवरी 2021 को दो बेटियों के साथ दंपती खेत पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक 8 साल की मासूम बच्ची ट्यूबवेल की तरफ पानी पीने चली गई। जहां पास में ही रहने वाले 28 साल के युवक हरेंद्र ने मासूम बच्ची को बुरी नियत से पकड़ लिया। युवक बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ दरिंदगी के बाद हत्या कर दी। युवक ने हत्या के बाद अपने ही घर के आंगन में गड्ढा खोद शव को दफन कर दिया। वारदात के बाद पुलिस ने 2 मार्च 2021 को पुलिस ने हरेंद्र के घर में गड्ढा खोद मासूम बच्ची के शव को बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा दिया था। 

मुख्य पॉस्को कोर्ट की न्यायमूर्ति पल्लवी अग्रवाल ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और बयानों के आधार पर हरेंद्र को मासूम की रेप के बाद हत्या और साक्ष्य छुपाने आदि का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा और 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट के निर्णय से परिवार के लोग संतुष्ट दिखाई दिए। परिजनों का कहना है कि आरोपी को फांसी ही होनी चाहिए थी। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
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