…तो क्या भारत में बंद हो जाएंगे FB , ट्विटर और इंस्टाग्राम? सरकार ने अपनाया कड़ा रुख

भारत के करोड़ों यूजर्स रोज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और इनके बंद होने के बारे में सोच भी नहीं सकते।हालांकि, सरकार की ओर से इन प्लेटफॉर्म्स को नई गाइडलाइन्स दी गई थीं और उन्हें लागू करने की डेडलाइन आज 25 मई, 2021 को खत्म हो गयी  है। अगर प्लेटफॉर्म्स ने जरूरी नियम नहीं माने तो इन्हें बंद किया जा सकता है और इसे लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है।इस साल 25 फरवरी को नए नियम लाई थी सरकार

भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए 25 फरवरी, 2021 को कई नियम लाई है।मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeITY) ने ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 को लागू करने के लिए प्लेटफॉर्म्स को तीन महीने का वक्त दिया था।आज तीन महीने का समय खत्म हो रहा है और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने अब तक इनका पालन नहीं किया है।बदलाव

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से यूजर्स की शिकायतों का निपटारा करने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने को कहा था और इससे जुड़े तीन पद तय किए हैं।चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी ऐक्ट और नियमों का पालन किया जाए।नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन का काम कानून संबंधी एजेंसियों से 24×7 जुड़े रहना होगा। वहीं, रेजिडेंट ग्रीविएंस ऑफिसर कंपनी के ग्रीविएंट रिड्रेसल मैकेनिज्म के फंक्शंस पर काम करेगा।प्लेटफॉर्म्स ने अब तक यह नेटवर्क तैयार नहीं किया है।जवाबदेही

24 घंटे में कंटेंट हटाएं प्लेटफॉर्म्स

नए नियम 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए लाए गए और इनके साथ सरकार सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करना चाहती है।सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से हर महीने एक कंप्लायंस रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।इसके अलावा नई गाइडलाइन्स सुनिश्चित करती हैं कि न्यूडिटी, सेक्सुअल ऐक्ट्स या फेक अकाउंट्स से जुड़ा किसी तरह का आपत्तिजनक कंटेंट 24 घंटे के अंदर हटाया जाए और तय वक्त में कार्रवाई की जाए।कार्रवाई

सरकार कर सकती है कानूनी कार्रवाई

IT मिनिस्ट्री से जुड़े सोर्स ने बताया, “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर किसी तरह का अवैध कंटेंट शेयर किया जाता है और उसकी वजह से कोई गलत घटना होती है, तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।”अभी सेक्शन 79 की वजह से प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए कंटेंट के चलते सोशल मीडिया कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।सरकार इस बात से नाराज है कि नई गाइडलाइंस को प्लेटफॉर्म्स ने गंभीरता से नहीं लिया है।नाराजगी

प्लेटफॉर्म्स ने मांगा था छह महीने का वक्त

25 फरवरी को लाए गए नए नियमों को लागू करने और नया मैकेनिज्म तैयार करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार से छह महीने का वक्त मांगा था।हालांकि, सरकार ने यह कहते हुए इनकार कर दिया गया था कि नई गाइडलाइन्स का जल्द लागू होना जरूरी है।फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का कहना है कि उन्हें अमेरिका में बने हेडक्वॉर्टर्स से अप्रूवल मिलने का इंतजार है, जिसे लेकर सरकार नाराज है और सेवाओं पर रोक लगा सकती है।
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